बाढ़ सिविल कोर्ट के एक्साइज एक्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे ने सोमवार को महज 32 दिनों में ही मुकदमा पर सुनवाई कर शराब धन्यवाद नरेश राय को 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2022 को 10:00 बजे रात्रि में मोकामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने मेकरा गांव में छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ नरेश राय को गिरफ्तार किया था इस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया 7 फरवरी को आरोपी के खिलाफ बिहार एक्साइज एक्ट के अंतर्गत धारा 30ए के तहत आरोप का गठन किया गया 4 दिन तक मुकदमा की गवाही हुई जिसके बाद मिले ठोस सबूतों के आधार पर सोमवार को कोर्ट ने शराब धन्यवाद नरेश राय को सजा सुनाई
आनंद कुमार की खास खबर
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